शिक्षक भर्ती को लेकर विवाद हुआ शुरू: हाई कोर्ट के आदेश के पास शिक्षा विभाग में बदला नियम, BED उम्मीदवारों ने किया प्रदर्शन
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CG News : Justice Ramesh Sinha will be new Chief Justice of Chhattisgarh High Court, Justice Diwakar will be Chief Justice of Allhabad |
दोस्तों अगर आप भी काफी दिनों से शिक्षक भारतीयों को लेकर नई अपडेट के बारे में जानना चाहते हैं तो दोस्तों आपको इस लेख के अंदर मैं आप सभी को शिक्षक भर्ती को लेकर कुछ नहीं सूचना आप सभी को बताने वाला हूं और अगर आप भी शिक्षक भर्ती के प्रदर्शन को देखना चाहते हैं और आप यह जानना चाहते हैं कि हाई कोर्ट द्वारा कौन सा फैसला सुनाया गया है शिक्षक भर्ती को लेकर तो इस जानकारी को आप सभी को ध्यानपूर्वक अंतिम तक पढ़ना है।
सहायक शिक्षक भर्ती काउंसलिंग आज से हुई शुरू मगर..
शिक्षक भर्ती 2023 में सहायक शिक्षक पद के लिए अभ्यर्थियों के प्रथम चरण ऑनलाइन काउंसलिंग आज से शुरू हुई है। दोपहर 12:00 बजे से आज शुरू होगी और यह समय लगभग 30 अगस्त को शाम 5:00 बजे तक स्कूल शिक्षा विभाग के वेबसाइट से प्रारंभ की जा रही है इस काउंसलिंग में व्यापक परीक्षा परिणाम के अनुसार सहायक शिक्षा कटऑफ रैंक की जानकारी विभाग के पोर्टल पर देखी जा सकती है काउंसलिंग में केवल डीईडी/ डईएलईडई करने वाले उम्मीदवार ही इसमें भाग ले सकेंगे।
डीईडी अभ्यर्थी काउंसलिंग से हुए दूर
उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा पारित आदेश के परिच्छेद में b.ed उपाधि धारकों को सहायक शिक्षक पद की चयन प्रक्रिया से पृथक रखा गया है जिन अभ्यर्थियों ने व्यापक के पोर्टल पर अपनी योग्यता डी.एड. / डीएलएड को दर्शाया है वह काउंसलिंग की प्रक्रिया में भाग ले पाएंगे। और पूरी जानकारी के लिए आपको अभ्यर्थी विभाग के वेबसाइट eduportal.cg.nic.in पर जाएं।
काउंसलिंग से पहले बदलना पड़ा यह नियम:
इधर भारती से पहले विवाद खड़ा हो गया है बड़ी संख्या में आवेदकों ने इंद्रावती भवन में जाकर संचालक लोक शिक्षण कार्यालय में प्रदर्शन किया इनका कहना है भर्ती नियम ही बदल दिया गया है बताया गया कि शिक्षक सीधी भर्ती 2030 में सहायक शिक्षक काउंसलिंग प्रक्रिया से b.ed उपाधि धारी को इससे वंचित कर दिया गया है।
अब शिक्षक सीधी भर्ती 2023 में सहायक शिक्षकों की भर्ती विज्ञापन के शैक्षणिक योग्यता में बीएड डिग्री धारी को भी पत्र किया गया था परंतु काउंसलिंग के लिए 22 अगस्त 2023 को कट ऑफ रैंक जारी किया गया जिसमें बीएड डिग्री धारी को सबसे अलग कर दिया गया है जो कि इस भर्ती के लिए प्रकाशित अधिसूचना के विरुद्ध है जबकि हाई कोर्ट बिलासपुर में लगे या चिका 5788/2023 का अंतिम निर्णय भी आना बाकी है इसका कहना है की पूरी भर्ती में नियुक्त सरकार द्वारा प्रकाशित राज पत्र व विज्ञापन के अनुसार ही होना चाहिए इसलिए तत्काल ही बीएड डिग्री धारी को सहायक शिक्षा काउंसलिंग में शामिल किया जाना चाहिए जब तक कोर्ट का अंतिम निर्णय न आ जाए।
बीएड उम्मीदवारों ने डिप्टी सीएम से की मुलाकात:
कोर्ट में चलते भर्ती नियम में बदलाव के बाद व्यापमं की भर्ती परीक्षा उत्तीर्ण कर काउंसलिंग का इंतजार कर रहे बेड वाले उम्मीदवारों में डिप्टी सीएम स सिंह देव से मुलाकात कर अपनी व्यथा को बधाई और एक ज्ञापन सोपा है सहायक शिक्षा भारती के लिए सिर्फ बेड वाले पत्र द तो शासन ने b.ed उम्मीदवारों को परीक्षा से विलंबित क्यों कर दिया बरहाल हाई कोर्ट के निर्णय तक डीपी ने बेड उम्मीदवारों को भर्ती से बाहर कर दिया है।
पहले नियम क्या था:
Assistant Teacher Recruitment : भारतीय काउंसलिंग से बाहर हुए उम्मीदवारों ने डिप्टी सीएम को दिया है ज्ञापन और कहा है की भर्ती विज्ञापन में स्पष्ट उल्लेख था कि सहायक शिक्षक वर्ग में बेड और बेड दोनों के उम्मीदवारों पत्र रहेंगे इसके आधार पर ही उम्मीदवार भर्ती परीक्षा में शामिल हुए इसका रिजल्ट भी व्यापम में जारी किया।
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CG News : assistant teacher recruitment , High court Chhattisgarh justice Ramesh Sinha will be new chief justice of Chhattisgarh High court justice Diwakar will be Chief Justice of Allahabad |
निष्कर्ष :
दोस्तों अभी जिन्होंने छात्र शिक्षक पद के लिए बीएड की डिग्री हासिल की थी। उन्हें काउंसलिंग से बाहर कर दिया गया है लेकिन अभी तक उन्होंने डिप्टी सीएम को विज्ञापन सौंपते हुए कहा है कि जल्द ही बीएड डिग्री धारकों को काउंसलिंग में शामिल किया जाए। दोस्तों अभी यह मामला कोर्ट में फंसा हुआ है और जो अभी उच्च न्यायालय इसकी सुनवाई करेगा वही सामने आएगा।